नागपुर: कृषि विभाग की योजना के तहत व्यक्तिगत फार्म लाइनिंग और सामूहिक फार्म की प्लास्टिक फिल्म (रिइंफोर्सड एचडीपीई जिओ मेम्ब्रेन फिल्म आईएस:15351:2015 टाइप) की आपूर्ति करने वाले वितरकों और विक्रेताओं को जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी नागपुर कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी ने सूचित किया है कि ऐसी कंपनियों के वितरक या विक्रेता जो महाराष्ट्र राज्य बागवानी एवं औषधीय पादप बोर्ड, पुणे के साथ राज्य स्तरीय पंजीकरण के लिए पात्र हैं, जिला स्तरीय पंजीकरण के लिए पात्र रहेंगे।
एक वितरक अधिकतम तीन निर्माण कंपनियों को वितरक के रूप में पंजीकृत कर सकता है। इस संबंध में कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी व्यक्तिगत फार्म स्तरीकरण एवं सामूहिक फार्म के दिशा-निर्देशों में तकनीकी मानदंड 15:15351:2015 के अनुसार सामग्री की आपूर्ति एवं कार्य करना अनिवार्य होगा। साथ ही इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, आदेशों, परिपत्रों, संशोधित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पंजीकृत उत्पादक कंपनियां जो बिना वितरकों की नियुक्ति के कंपनी के भुगतान पर सीधे किसानों को बिक्री करेंगी, उन्हें विभाग के लिए नामित अपने बिक्री के बाद सेवा केंद्र स्थानों पर वितरकों और विक्रेताओं के रूप में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण उस जिले के जिला कृषि अधीक्षक के पास किया जाना है जिसमें बिक्री के बाद सेवा केंद्र स्थित है।
जो पंजीकृत निर्माण कंपनियाँ जिले में वितरक नियुक्त कर व्यवसाय करना चाहती हैं, ऐसी कंपनियों के माध्यम से नियुक्त वितरकों को उस जिले के जिला कृषि अधीक्षक के पास वितरक के रूप में पंजीकरण कराना होता है।
वितरक एवं विक्रेता पंजीयन की प्रक्रिया 1 से 15 दिसम्बर तक निर्धारित अवधि में की जाएगी। आवेदन जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी, सिविल लाइन नागपुर के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। अधिक जानकारी एवं नियम व शर्तों, आवेदन पत्र, पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज आदि के लिए जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी नागपुर के कार्यालय में संपर्क करें।