नागपुर:मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत नियमावली निर्मित की गई है जिसमें सभी स्कूलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट कमिटी की स्थापना करना है और संचालित व्यवस्था को ट्रांसपोर्ट अधिकारी के समक्ष बसों का विवरण तथा स्कूल से दूरी की लीड अनुसार प्रति किलोमीटर मूल्य निर्धारित करना और बस को संचालित करने वाले कर्मचारियों का मेडिकल फ़िटनेस पुलिस वेरिफ़िकेशन और महिला अटेंडेंट होना अनिवार्य नियम में बताया गया है लेकिन अधिकांश स्कूल नियम की अनदेखी स्कूल बसें चला रहे हैं उन्हीं में से एक मामला ऐडीफ़ाई स्कूल का सामने आया है जिसमें शैक्षणिक सत्र से ही स्कूल ने नियम का पालन नहीं किया उसी के पश्चात स्कूल द्वारा अनियमित ट्रांसपोर्ट फ़ीस नहीं देने पर विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट सेवा देने से नकार देने पर इसकी शिकायत आरटीइ एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो शाहिद शरीफ़ तथा पालकों ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री विजय चौहान को ज्ञापन सौंपा और ऐडीफ़ाई स्कूल के विषय में बताया कि स्कूल ने अपने नाम से बाहरी व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट संचालित की करने का ठेका दिया है और वो व्यक्ति जिसका नाम शेख है यह स्कूल परिसर में ही बैठता है और कहता है कि “ मेरी बसे हैं अगर फ़ीस नहीं दोगे मेरी मर्ज़ी से तो मैं सेवा समाप्त कर दूँगा “
इस विषय में शरीफ़ ने RTO से कहा कि आप इस मुद्दे को गंभीरता से लें क्यूँ की स्कूलों द्वारा ट्रांसपोर्ट कमिटी के नियम से पालकों से फ़ीस नहीं ली जा रही है और बस से आठ से दस महीने ही सेवा कर ती रहै और किराया सम्पूर्ण वर्ष का देना पड़ता है आपसे निवेदन है कि आप इस संदर्भ में आदेश जारी कर सभी स्कूलों को नियम का पालन करने लगवाए अन्यथा उनका परमिट कैंसल करें उपस्थित पालक मो आकील , राजा कालांतरी,दावराका पड़वानी,विक्की राजपाल,विजय ताड़स,मोनु सर्राफ़ ,हर्ष सुखिजा पालकों ने ज्ञापन सौंपा ।