नागपुर: मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत विगत वर्षों से पालकों को किस शाला में कितनी सीटें २५% आरक्षित रहती है इसकी जानकारी से वह वांछित रहते हैं
इस विषय में शासन के समीप मो शाहिद शरीफ़ चेयरमैन आरटिइ एक्शन कमेटी इनकी ओर से विज्ञप्ति दी गई और जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा शिक्षण अधिकारी को पत्र भी जारी किया गया इस संदर्भ में संज्ञान लेने के लिए। इस विषय में शिक्षण अधिकारी प्राथमिक द्वारा १३ फ़रवरी को संबंधित अधिकारियों के माध्यम से स्कूलों को सूचित भी किया गया लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया संचालित होने के पश्चात भी किसी भी स्कूल में मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत आरक्षित सीटें फ़लक पर दर्शाई नहीं गई है
शालाओं द्वारा अधिनियम का पालन न करने पर आख़िरी इनके विरूद्ध कार्रवाही कौन करेगा और इस वजह से प्रति वर्ष हज़ारों की संख्या में आरक्षित सीटें रिक्त रह जाती है