नागपुर: 2019 को दायर की गई याचिका मे कोर्ट ने पुनः कोतवाली पुलिस स्टेशन नागपुर को नोटिस देकर आर एस एस की शस्त्र पूजा को लेकर जवाब मांगा है.
नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मोहनीश जबलपुरे ने आर एस एस की शस्त्र पूजा को लेकर कोतवाली पुलिस को आरटीआई में जवाब मांगा था कि r.s.s. जो शस्त्र पूजा करता है वह शस्त्र लाइसेंसी है है तो किसके नाम पर है क्या हुआ शस्त्र चुनाव या कोई इमरजेंसी के दौरान पुलिस स्टेशन में जमा किए जाते हैं इस पर कोतवाली पुलिस स्टेशन ने निरंक जवाब दिया इसका मतलब कहीं ना कहीं वह शस्त्र गैरकानूनी होने के प्रमाण मिलते हैं इसलिए याचिकाकर्ता मोहनीश जबलपुरे ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में तक्रार दाखल की उस तकरार पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया इस याचिका पर कोर्ट ने 2018 को पुलिस स्टेशन कोतवाली को नोटिस इशू कराया था परंतु अभी तक कोई जवाब ना आने के कारण कोर्ट D.J 10 S. B gawande ने पुनः पुलिस स्टेशन कोतवाली को नोटिस इशू कर जवाब मांगा है याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संतोष चौहान ने पैरवी की इस याचिका की अगली तारीख 19-09-2022 है