गोंदिया: गोंदिया तहसील के ग्राम रायपुर और बालाघाट जिले के मलाजखंड तथा भरवेली में लोह अयस्क प्रकृति में चट्टानों के रूप में पाया जाता है। स्टील के निर्माण के लिए लोह अयस्क कच्चे माल के रूप में काम आता है तथा विभिन्न औद्योगिक खनिज प्रक्रियाओं के माध्यम से लोह अयस्क का संसाधित किया जाता है और फिर स्टील कंपनीयों को बेचा जाता है।
लोह अयस्क और छर्रे का इस्तेमाल पुलों, कारों, विमानों, साइकिल, घरेलु उपकरण और बहुुत कुछ वस्तूओं के निर्माण में किया जाता है, या यू कहें लोह अयस्क (छर्रे) इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के लिए मौलिक है।
गोेंदिया और बालाघाट जिले से लोह अयस्क और मैग्नीज के अवैध रूप से तस्करी के मामले पहले भी सामने आते रहे है। ताजा घटना का पर्दाफाश गुरूवार 5 सितंबर के रात जिला पुलिस प्रशासन ने किया। गुप्तचर से मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर पुलिस अधीक्षक मंगेश शिंदे, उपपुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी (देवरी कैम्प) तथा देवरी के उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रशांत ढोले के मागर्र्दर्शन में धरपकड़ हेतु रवाना हुई टीम यह देवरी थाने से 15 किमी. दूर पश्चिम दिशा में स्थित ग्राम डोंगरगांव डिपो के रामदेव बाबा ढाबा पहुंची तथा परिसर को घेर लिया।
छापामार दल को देखकर ट्रक क्र. एमएच. 40/वीजी. 8042 के चालक नवालेस (30) तथा ट्रक क्र. एमएच. 40/वीजी. 8045 के चालक अनिस (29 रा. सावनेर, जि. नागपुर) ने भागने का प्रयास किया लेकिन पुुलिस ने उन्हें धरदबोचा।
उक्त दोनों ट्रक चालकों ने ढाबा परिसर के पीछे स्थित खुले मैदान परिसर में लोह अयस्क (छर्रे) का कच्चा माल अनलोड किया था तथा आरोपी मोहम्मद (36 रा. डोंगरगांव), सुनिल (35 रा. खुर्सीपार) यह दोनों ट्रक चालकों का कच्चा लोह अयस्क अनलोड करने में मदद कर रहे थे। आरोपी कमरुद्दीन (55 रा. डोंगरगांव) यह ढाबा मालक बताया जाता है, जो कि इस अवैध तस्करी में सहकार्य कर रहा था और पुलिस को देखकर मौके से भाग गया।
पुुलिस ने घटनास्थल से 4 आरोपियों को धरदबोचा तथा एक ट्रक से 30 हजार 60 किलो लोह अयस्क (छर्रे) (कीमत 2 लाख 62 हजार 644) तथा दुसरे ट्रक से 29 हजार 770 किलो लोह अयस्क (कीमत 1 लाख 90 हजार 676) तथा जब्त किए गए दोनों 14 चक्का ट्रकों की कीमत 15-15 लाख इस तरह कुल 34 लाख 53 हजार 320 रुपये का माल हस्तगत करते हुए आरोपियों को देवरी थाने लाया गया। इस प्रकरण के संदर्भ में पुलिस ने फर्यादी सापोनि. कमलेश बच्छाव की शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ धारा 379, 420, 407, 34, 109 का जुर्म दर्ज किया गया है।
पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी आपसी सांठगाठ कर अवैध रूप से लोह अयस्क की तस्करी का धंधा बिना परवानगी चोरी-छुपे धोखाधड़ी के तौर पर कर रहे थे, आरोपियों का उद्देश्य खुद के निजी फायदे के लिए कच्चे लोह अयस्क की तस्करी करना था, इसके पूर्व भी इनमें से कुछ पर इसी तरह के मामले दर्ज बताए जाते है। बहरहाल प्रकरण की जांच पो.ह. कावड़े कर रहे है।
रवि आर्य