– जिलाधिकारी विमला आर की घोषणा
नागपुर – नागपुर के जिलाधिकारी विमला आर ने जानकारी दी कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों में स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता नहीं है, नागरिकों को उपरोक्त कार्यों के लिए स्टाम्प नहीं खरीदना चाहिए, हालांकि नागरिक स्टाम्प खरीद रहे हैं। जिले की सर्वेसर्वा विमला आर ने यह भी आदेश दिया है कि सभी विभाग इस संबंध में निर्देश जारी कर उसका पालन करें.
10वीं, 12वीं व अन्य शैक्षणिक विभागों का रिजल्ट आने के बाद छात्रों को शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय 100 रुपये की स्टाम्प लगानी पड़ती है, इसी तरह की मांग संबंधित सरकारी विभाग द्वारा की जाती है. सभी मामलों में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र और अन्य प्रकार के हलफनामे प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों और अदालतों में दायर किए जाने वाले सभी प्रकार के हलफनामों पर स्टांप शुल्क माफ कर दिया गया है। इसी के तहत जिलाधिकारी ने नागरिकों से इस मामले में स्टांप न खरीदने की अपील की है.
उन्होंने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब से नागरिक शपथ पत्र छात्रों द्वारा आवश्यक जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र के लिए स्टाम्प की मांग नहीं करेंगे. इससे छात्रों के पालकों को 100 रुपये की स्टाम्प लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही, बार-बार आने वाली कठिनाइयों से बाहर निकलने का रास्ता खोजना सुविधाजनक होगा।