Published On : Mon, Oct 30th, 2023
By Nagpur Today Nagpur News

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

Advertisement

दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।

ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार यानी 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

Advertisement
Monday's Rate
Sat 23 Dec. 2024
Gold 24 KT 76,400/-
Gold 22 KT 71,100/-
Silver / Kg 88,200/-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

छह से आठ महीने में पूरी करें मामले की सुनवाई- सुप्रीम कोर्ट

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो सिसोदिया फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

CBI ने 26 फरवरी को सिसोदिया को किया था गिरफ्तार

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े घोटाला मामले में कथित भूमिका के लिए आप नेता को सीबीआई ने बीती 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह हिरासत में हैं।

वहीं, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने सिसोदिया को 9 मार्च को आबकारी नीति घोटालो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से गिरफ्त में लिया था।

Advertisement