Published On : Fri, Aug 24th, 2018

धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण पर फिर सुस्त पड़ी कार्रवाई

Nagpur Bench of Bombay High Court

नागपुर: सर्वोच्च न्यायालय और कई बार हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों के बावजूद धार्मिक अतिक्रमण हटाने को लेकर कोताही बरती जाती है. जिसे लेकर अवमानना की कार्रवाई का डंडा चलते ही मनपा और प्रन्यास की ओर से कार्रवाई शुरू की गई.

एक ओर जहां धार्मिक संस्थानों के साथ लोगों की ओर से कार्रवाई का विरोध किया गया, वहीं दूसरी ओर न्यायिक विचाराधीन मामला होने के कारण कुछ संस्थानों की ओर से हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद संस्थानों को आपत्तियां दर्ज करने का मौका तो दिया, लेकिन कुछ धार्मिक अतिक्रमण सड़कों के किनारे होने के बावजूद उनकी ओर से ना तो आपत्तियां दर्ज की गई और जिन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई न ही उनकी छानबीन ही की जा रही है.

Gold Rate
Saturday 22 Feb. 2025
Gold 24 KT 86,600 /-
Gold 22 KT 80,500 /-
Silver / Kg 97,200 /-
Platinum 44,000 /-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

एक तरह से हाईकोर्ट की ओर से अतिक्रमण उन्मूलन के लिए दिए गए प्लान को दरकिनार किए जाने से हाईकोर्ट की अवमानना होने का आरोप याचिकाकर्ता की ओर से लगाया गया. सुनवाई के बाद न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी और न्यायाधीश मुरलीधर गिरटकर ने एक सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित कर दी. याचिकाकर्ता की ओर से अधि. फिरदौस मिर्जा, मनपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. कप्तान और सरकार की ओर से सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी ने पैरवी की.

Advertisement