नागपुर: मुफ़्त शिक्षा के अधिकार में हो रही धाँधली थमने का नाम नहीं ले रही और आज जिला परिषद प्रशासन की मुखिया जागी और जाँच के आदेश जारी किए शिक्षण अधिकारी प्राथमिक और नागपुर ग्रामीण पंचायत समिति की गुट शिक्षण अधिकारी को तत्काल प्रभाव में अतिरिक्त दूरी वाले दिए गए प्रवेशों की जाँच कर अहवाल प्रस्तुत करने की हिदायत दी है ।
आरटीई एक्शन कमिटी के चेयरमैन मो शाहिद शरीफ़ द्वारा दी गई शिकायत में भारती विद्या भवन आसटी के पालक दोषी पाए गए और उनका प्रवेश रद्द किया गया उनका नाम 23NG031843 नक़्श निलेश कोटले 23NG017859 राहिया रवींद्र शहात्री 23 NG008854रोहनी रायन शास्त्री ये हैं लेकिन नियमानुसार हामी पत्र पालक द्वारा दिए गए हैं जिसमें दोषी पाए जाने पर उन पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए जो के गट शिक्षण अधिकारी राज्यश्री घोड़के ने नहीं किया राजनीतिक दबाव में आकर जिला परिषद की उपाध्यक्ष के हस्तक्षेप से फ़र्ज़ी दस्तावेज़ बनाने वाले पालकों को आशीर्वाद प्राप्त।