नागपुर : भारत सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा महिला उत्पीड़न कार्यस्थल समिति स्थापन हेतु 2013 अंतर्गत परिपत्र जारी किया गया है और कार्य स्थान जहाँ 10 महिलाएँ कार्य कर रही हो वहाँ समिति का विस्थापन होना अनिवार्य है अन्यथा 50, हज़ार रुपये जुर्माना होगा और संस्थान पर लागू होगा ।
सोरुप समिति का अध्यक्षता संस्थान का प्रमुख होग और 75 प्रतिशत महिलाएँ सदस्य रहेगी और एक प्रतिनिधि स्वयं सेवी संस्था का होना अनिवार्य होगा समिति की सभा प्रतिमा लेकर उसकी जानकारी जिला महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी को देना होगा
नागपुर शहर में महिला उत्पीड़न के अनेक मामले सामने आ रहे हैं और इस समिति का गठन अधिकांश संस्थानों में और स्कूलों में नहीं हैं इसके लिए आर टि ई एक्शन कमिटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ़ ने महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है ।