Published On : Wed, Jun 22nd, 2022

तीन माह के बाद जिला ग्राहक कल्याण परिषद की बैठक ली गई ।

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नागपुर: ग्राहक संरक्षण अधिनियम अंतर्गत जिलाधिकारी कार्यालय स्थित सदस्य सचिव रमेश भेंडे जिला आपूर्ति अधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित विभाग के भास्कर तायडे ,एन .पी .जोशी,वी पी धवड,डा.बल्लाड ,ढहाके ,अधिकारियों की उपस्थिति में ग्राहकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के विषय मे बैठक ली गई जिसमें अशासकीय सदस्य शाहिद शरीफ़, प्रमोद पांडे,कमल नामपलीवार,छाया खांडेकर,रेखा चौधरी ,ज्ञानेश्वर चौधरी ने अपने मत रखें और उस पर चर्चा की गई जो कि इस प्रकार है।नॉन क्लिमीलीयर प्रमाण-पत्र नवीनीकरण करने का प्रावधान करे ।संदर्भ में कार्यालय द्वारा दोबारा सम्पूर्ण दस्तावेज़ बुलाने बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा एक बार जाती प्रमाणित जारी करने के बाद दोबारा बदली नहीं जाती है लेकिन प्रमाण पत्रों को दोबारा जरी करने के लिए पालकों और छात्रों से दोबारा दस्तावेज़ बुलाए जाते हैं और जिस कारण विद्यार्थियों को यातनाओं का सामना करना पड़ता है कृपया इस संदर्भ में दुबारा प्रमाण पत्र जारी करने के नियम बदले के आदेश जारी कर।

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राशन की दुकान से मिलने वाले राशन की जानकारी राशन धारक के मोबाइल पर आनी चाहिए जिससे इस बात की पुष्टि होगी के सरकार का दिया हुआ अनाज सम्पूर्ण मात्रा में उस राशन धारक को मिल चुका है और उसकी जानकारी राशन धारक को भी रहेगी।

शासन निर्णय के अनुसार राशन कार्ड को दस्तावेज़ के माध्यम से रहवासी प्रमाण पत्र के लिए उपयोग न करने की हिदायत दी गई है लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा सरकार की योजना में राशन कार्ड को रहवासी प्रमाण पत्र की सूची में रखा गया है जो कि नियम का उल्लंघन है इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के संचालक को सूचित करवाए।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण के असुरक्षित नमूनों की जानकारी अभी तक भी नहीं गई है।(मिस लीड विज्ञापन की शिकायत के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई नहीं गई है

खाद्य एवं औषधि कि मैड-प्लस संपूर्ण आउटलेट के निरीक्षण की विगत सभा की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है

RTO द्वारा स्कूलों की ट्रांसपोर्ट कमिटी के माध्यम से ली जाने वाली ट्रांसपोर्ट फ़ीस की जानकारी उपलब्ध कराई नहीं गई टीम (लीड)अनुसार।

RTO चेकपोस्ट पर बिना ड्रेस पहने हुऐ व्यक्ति गाड़ियों से वसूली का कार्य कर रहे है जिसमें नियम का उल्लंघन कर आसामाजिक तत्त्व वसूली कर रहे इस पर को रोक लगाने के लिए बॉर्डर में जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे वह वर्दी पर रहे।

शिक्षा विभाग द्वारा मुफ़्त शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करने वाले सभी स्कूलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की नहीं जा रही मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत पढ़ने वाले विद्यार्थियों से स्कूल खुले आम पैसे ले रहे है और पर्ची भी दे रहे है अनेक मामले अख़बार में प्रकाशित होते हैं लेकिन शिक्षण अधिकारी ने इन मामलों गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने में असफल है।

(विगत सभा में मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत इस स्कूल में आने वाली मुफ़्त सीटों की जानकारी स्कूल के दर्शनीय भाग में अंकित करनी थी लेकिन वो अभी तक किसी भी स्कूल वाले ने जानकारी इस स्कूल के सामने लगायी नहीं है जो के मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है